कांगड़ा में शस्त्र जमा करवाने का आदेश निरस्त, औपचारिकताएं पूरी कर वापस ले सकेंगे हथियार

कांगड़ा के लाइसेंसधारी शस्त्र धारकों के लिए बड़ी राहत, अब वापस मिलेंगे जमा हथियार
कांगड़ा में शस्त्र जमा करवाने का आदेश निरस्त, औपचारिकताएं पूरी कर वापस ले सकेंगे हथियार

डलहौज़ी हलचल | धर्मशाला
जिला दंडाधिकारी कांगड़ा हेमराज बैरवा (आईएएस) ने नगर निकाय चुनाव-2026 एवं पंचायती राज चुनाव-2026 के दौरान लाइसेंसधारी शस्त्र धारकों को अपने शस्त्र जमा करवाने संबंधी पूर्व में जारी आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। प्रशासन के इस फैसले से जिला कांगड़ा के लाइसेंसधारी शस्त्र धारकों को राहत मिली है।

बीएनएसएस की धारा 163 के तहत जारी हुआ था आदेश

जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार 30 अप्रैल, 2026 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के अंतर्गत यह आदेश जारी किया गया था। चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के उद्देश्य से लाइसेंसधारी शस्त्र धारकों को अपने हथियार संबंधित पुलिस थानों एवं अधिकृत शस्त्र विक्रेताओं के पास जमा करवाने के निर्देश दिए गए थे।

परिणाम घोषित होने के बाद लिया गया फैसला

प्रशासन द्वारा जारी ताजा आदेश में कहा गया है कि नगर निकाय चुनाव-2026 और पंचायती राज चुनाव-2026 की प्रक्रिया पूर्ण होने तथा चुनाव परिणाम घोषित किए जाने के बाद अब पूर्व आदेश को वापस ले लिया गया है।

निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर वापस मिलेंगे शस्त्र

आदेश के तहत अब लाइसेंसधारी शस्त्र धारक निर्धारित औपचारिकताएं पूरी करने के बाद संबंधित पुलिस थाने अथवा अधिकृत शस्त्र विक्रेता के पास जमा अपने शस्त्र वापस प्राप्त कर सकते हैं। प्रशासन ने सभी संबंधित धारकों से निर्धारित नियमों का पालन करने की अपील भी की है।

कांगड़ा और हिमाचल प्रदेश में लागू होगा निर्णय

यह निर्णय जिला कांगड़ा के सभी लाइसेंसधारी शस्त्र धारकों पर लागू होगा। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार चुनावी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद सामान्य व्यवस्था बहाल करने के तहत यह कदम उठाया गया है।

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